छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को दुष्कर्म के मामले में देर रात जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पलाश चंदेल के खिलाफ नैला की रहने वाली खेल शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व अबॉर्शन कराने की रिपोर्ट लिखाई थी। इस मामले में आरोपी पलाश चंदेल फरार चल रहा था। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के पर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जहां उसे अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है।
रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म और गर्भपात कराने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रायपुर में शून्य में अपराध दर्ज करने के बाद मामला जांजगीर ट्रांसफर किया गया, महिला के आदिवासी होने के चलते एक्ट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई थी। इस मामले की जांच जांजगीर एसडीओपी चंद्रशेखर परमा कर रहे थे। पुलिस पलाश चंदेल की तलाश कर रही थी।
इसी बीच जांजगीर के सत्र न्यायालय से उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में मामले की चार अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दौरान पलाश के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महिला शासकीय सेवा में है और शादीशुदा है। ऐसे में उसे शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पलाश चंदेल को अतंरिम अग्रिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। इधर, नैला थाने में हाईकोर्ट का आदेश पेश करने पर उसे 25 हजार के बंध पत्र व सिक्योरिटी पर रिहा किया गया है।