घर, ऑफिस, कर्मशियल कंस्ट्रक्शन अवैध है तो CG सरकार करेगी वैध, आवेदन की प्रक्रिया शुरू

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रायपुर । अवैध कंस्ट्रक्शन को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए 14 जुलाई 2022 से पहले के निर्माण को नियमित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में अनियमित विकास के नियमितीकरण के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022, 14 जुलाई 2022 से लागू किया गया है।

14 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2023 तक अनियमित विकास के नियमितीकरण से संबंधित आवेदन नगरीय निकायों एवं जिले में स्थित नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालयों में लिये जा रहेे हैं।

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने यह स्पष्ट किया है कि इस अधिनियम के तहत 14 जुलाई, 2022 के पूर्व निर्मित, समस्त प्रकार के विकास के नियमितीकरण हेतु आवेदक, आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में किये गये अनियमित विकास का नियमितीकरण किया जा सकेगा।

नियमितीकरण में आवासीय, शैक्षणिक, व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक, औद्योगिक इत्यादि। नियमितीकरण की कार्यवाही के दौरान मास्टर-प्लान में चिन्हित भूमि उपयोग से भिन्न, भूमि के ऊपर हुए विकास का भी नियमितीकरण किया जा सकेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकार के भवनों में पार्किंग की कमी का नियमितीकरण किया जा सकेगा।