Home छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेरा का गठन आम आदमी को राहत देने...
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेरा का गठन आम आदमी को राहत देने के लिए मगर प्राधिकरण में बैठे अफसर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रहे….. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की कोर्ट ने कहा….रेरा को बंद कर देना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रही है, वह छत्तीसगढ़ का नहीं है। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे RERA के गठन और इसके वर्तमान स्वरूप पर फिर से विचार (revisit and rethink) करें। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि RERA घर खरीदारों की सुरक्षा करने के बजाय केवल डिफॉल्टर बिल्डरों को सुविधा (facilitating) पहुँचाने का काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के लिए इस संस्था का गठन किया गया था, वे आज पूरी तरह से “हताश, निराश और दुखी” हैं। खरीदारों को कोई प्रभावी राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। याचिका हिमाचल रेरा के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को लेकर विवाद से जुड़ी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दफ्तर शिफ्ट करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन नियामक के प्रदर्शन पर गंभीर चिंता व्यक्त की।