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प्रशासन ने शारदीय नवरात्र और रास गरबा को लेकर जारी किया गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

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रायपुर। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार सहिंता लागु हो गया है। इसी बीच प्रशासन ने नवरात्रि के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसमें दुर्गा स्थापना, रास गरबा से लेकर मूर्ति विसर्जन तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

दुर्गा पंडालों में बजेंगे सिर्फ धार्मिक गाने

गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होगा। डांडिया, रास गरबा में हर किसी की एंट्री नहीं होगी। जिनके पास, पास होंगे केवल वही लोग आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजेंगे। नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जप्ती की चेतावनी भी दी गई है।

दशहरे के लिए भी गाइडलाइन जारी

दशहरे को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दशहरे के दूसरे दिन तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।