रायपुर । प्रदेश के वो होटल और मोटल जो पर्यटन विभाग के अंडर आते हैं वहां शराब मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित होटल को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। इन होटलों में पीने-पिलाने का सिलसिला दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चल सकता है।
ये है शर्तें आबकारी विभाग ने लाइसेंस लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। पहली शर्त है कि इन होटलों में परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से हो। यह दुकान कलेक्टर तय करेंगे। दूसरी यह कि होटल में केवल एक ही बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी।
महंगी मिलेगी शराब
शराब की बिक्री सामान्य फुटकर दर से कम से कम 20% अधिक मूल्य पर होगी। एक वक्त में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक स्टॉक नहीं रखे जा सकेंगे। पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए सालाना की दर से शुल्क लेगा।
कांग्रसे का एक ही काम बेचो दारू, वसूलों दाम
छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पर्यटन मंडल के होटल मोटल में शराब की अनुमति देने के फैसले को कांग्रेस सरकार का मदिराप्रेम करार देते हुए कहा है कि शराबबंदी लागू करने का वादा करके सत्ता में आये लोग छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ में बदल चुके हैं। कांग्रेस का एक ही काम है बेचो दारू और वसूलो दाम। आबकारी नीति में परिवर्तन किया जाता है। अब यहां शराबबंदी लागू होने की कल्पना ही बेमानी है।