छत्तीसगढ़ चुनाव नतीजों में महज कुछ घंटे बाकी, प्रत्याशियों के लिए जारी हुआ आदेश

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रायपुर। मतों की गिनती के दौरान मौजूद रहने वाले प्रत्याशी और एजेंट अपने साथ मतगणना स्थल पर पेन, पेंसिल और कोरा कागज ले जा सकेंगे। साथ ही प्राप्त मतों का जोड़ने-घटाने के लिए प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणना स्थल पर एक-एक एनॉलॉग कैलकुलेटर दिए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किया है।

बता दें कि भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर प्रत्याशियों और एजेंटों को पेन, पेंसिल और पेपर शीट ले जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की थी। इसके बाद ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि मतगणना हाल के भीतर प्रत्याशियों, एजेंटों को कुछ सामग्रियां ले जाने की अनुमति है। जिसमें कोरा कागज, मत पत्र लेखा प्रारुप 17 सी भाग 1 की प्रति, रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन, पेंसिल। मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीड़ी सिगरेट, गुटखा।