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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामलें में हाईकोर्ट से अनवर ढेबर समेत चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड के कथित शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर सहित त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरूणपति त्रिपाठी की परमानेंट जमानत याचिका को हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने आज खारिज कर दिया है। इन चारों आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

Narendra Modi

दरअसल अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड के कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जहां से मेडिकल ग्राउंड पर अभी अंतरिम जमानत पर था। ईडी ने बीते मई महीने में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया, और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन कमाया, जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया। ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे, और बाकी बड़ी रकम अपने पॉलीटिकल मास्टर्स को दी है। इसके बाद जिस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुनपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था इस केस में फिलहाल अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर छोड़ा गया है।

ईडी की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि अरुण पति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई है, शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।