रायपुर। प्रदेश के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।
जस्टिस संजय किशन कौल, और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा व उनके पुत्र यश टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए एक्ट के तहत धारा 50, और धारा 63 के प्रावधानों को चुनौती दी। ईडी ने इस एक्ट के तहत छापेमारी की कार्रवाई की थी।
याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके पक्षकारों के यहां किस आधार पर कार्रवाई की गई, यह ईडी ने नहीं बताया है। जबकि 30 तारीख को ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे, और उनसे जानकारी चाही थी। इसका ईडी के वकील पी राजू ने प्रतिवाद किया, और कहा कि एक गंभीर स्कैम है। कोर्ट ने कहा कि आपने प्रक्रियागत त्रुटि की है, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है। साथ ही अनिल टुटेजा, और यश टुटेजा को राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ईडी को जांच में सहयोग देते रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने टुटेजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उन्हें एडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए समन भी जारी किया गया था। टुटेजा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 28 अप्रैल तक अवकाश मांगा था।