IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों में किया बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रूल्स

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बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके अंतर्गत सभी बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट (Insurance Policy in E-Format) में रखना जरूरी है. अब बीमाकर्ताओं को ऐसा e-Insurance Account मिलेगा. जिसमें उनके सभी प्रकार की बीमा पॉलिसी को मैनेज किया जा सकेगा.

बीमा नियामक ने प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीहोल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2024 पेश किया गया है. जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएगा. जिसके बाद सभी बीमा पॉलिसियों के लिए ई खाता अनिवार्य हो जाएगा.

पेपर संभालने की नो झंझट

IRDAI के इस फैसले से पॉलिसी होल्डर को दस्तावेजों को संभलकर रखने, उनके खोने या फटने के डर से मुक्ति मिलेगी. सभी बीमा पॉलिसी को 1 अप्रैल 2024 से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी करना जरूरी है. इसके लिए केवल एक बार अपनी जानकारी EIA में दर्ज करनी होगी. जिसके बाद इस खाते में लिंक की गई सभी पॉलिसी की जानकारी खाते में दिखने लगेगी.

बीमा पॉलिसी से जुड़े इस बड़े कदम के बारे में सीएएमएस रिपॉजिटरी के सीईओ विवेक बेंगानी का कहना है कि आवेदन का तरिका चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक अप्रैल से यह अनिवार्य होगा कि सभी पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी किया जाए. इसके जरिए ग्राहकों के पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाकर उसका संचालन आसान हो जाएगा.

कई नॉन लाइफ इंश्योरर और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने EIA से जुड़े फैसले पर अपनी सहमति दे दी है. इसमें ग्राहकों का ई बीमा खाता होगा. जिसका इस्तेमाल केवल बीमाधारक ही कर पाएंगे. बीमाधारकों की सुरक्षा को देखते हुए इसकी पहुंच किसी तीसरे पक्ष तक नहीं होगी. ग्राहकों को अपनी सभी पॉलिसी को इस खाते में लिंक करवाना होगा.

ई बीमा खाता के लाभ

बीमा से जुड़ी सारी जानकारियां एक स्थान पर मिल जाएगी.

सभी पॉलिसी को ट्रैक करना आसान होगा.

ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी.

दस्तावेजों को संभालकर रखने, उनके घूम जाने या फटने की चिंता से भी मुक्ति मिलेगी.

बीमा खाते को कहीं से भी मैनेज किया जा सकेगा.