
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और ओमप्रकाश बंजारे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 449 पेज का चालान पेश किया है। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन मामले में आरोपी बनाया है।
मामले में विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता अनादी शंकर मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। वकील ने बताया कि हम चालान का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि पुलिस की तरफ से कोई बड़ा साक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। 23 नवंबर को फिर पेशी है।
17 अगस्त से है जेल में बंद
देवेंद्र यादव की 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ रही है। वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस का तर्क है कि विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने के चलते केस के प्रोग्रेस में देरी हो रही है।
वहीं मामले में देवेंद्र के वकील ने कहा कि, मोबाइल जमा कर दिया गया था। डीवीआर कॉपी करने के बाद पुलिस ने वापस लौटाया।
देवेंद्र पर भीड़ को उकसाने का आरोप
विधायक देवेंद्र यादव पर हिंसा भड़काने का आरोप है। मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को बयान लेना है, तो उनके पास आये और लेकर जाए।
MMS मामले की भी चल रही जांच
हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार जाकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की थी। देवेंद्र यादव के खिलाफ बलौदाबाजार हिंसा के साथ ही कोयला घोटाला और कथित MMS मामले की भी जांच चल रही है।