बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से ज्यादा के बहुचर्चित कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपि सुनील अग्रवाल को जमानत दे दी है। इससे पहले इंद्रमणि कोल ग्रुप के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। दरअसल, ईडी ने कोयला घोटाला केस में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक कोयला परिवहन में कमीशनखोरी की गई है। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का अनुमान है।
रायपुर जेल में बंद हैं सभी आरोपी
मामले में ईडी ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आइएएस अधिकारी समीर विश्नोई समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं।
हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
ईडी की जांच में अग्रवाल पर कोयले की अवैध कमाई से मिले काले धन को सफेद करने और संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है। सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2020 को जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से अग्रवाल को राहत मिली है।