CGPSC को दिखानी होगी आंसर शीट, हाईकोर्ट ने मेंस 2005 को लेकर जारी किए निर्देश

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बिलासपुर। वर्ष 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा PSC 2005 के सातों विषयों की आंसर शीट पीएससी को आरटीआई के तहत देनी होगी. हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पीएससी की याचिका यह कहते हुए निराकृत कर दी है. कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार याचिकाकर्ता आरटीआई में आंसर शीट हासिल करने की पात्रता रखता है. बता दें, कि दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा दी थी. उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी. पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की. आयोग ने वर्ष 2015 में पीएससी को आंसरशीट देने को कहा. पीएससी ने वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. परीक्षार्थी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से एडवोकेट गौरव सिंघल ने पैरवी की.