अनवर को जमानत पर रिहाइ अभी नहीं
हस्ताक्षर न्यूज. छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब स्कैम में जो अफसर और कारोबारी जेल में बंद हैं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ईओडब्लू ने अपने केस में भी सबको जेल में बंद कर रखा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में राजधानी के कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत मंजूर की और निर्देश दिया कि जांच में ईडी का सहयोग करना होगा। लेकिन अनवर की रिहाई नहीं हो सकती, क्योंकि अभी ईओडब्लू के केस में जमानत बची है।
अनवर ढेबर के वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अभय ओका ने अनवर की जमानत याचिका की सुनवाई की। अदालत में केस की सुनवाई में देरी जमानत मंजूर होने का आधार बनी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने अनवर को भी निर्देश दिए कि जांच में ईडी का सहयोग करना होगा।
इसी तरह, शीर्ष कोर्ट से जमानत के बाद एक और अहम आरोपी अरविंद सिंह की सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने अरविंद से एएक लाख रुपए मुचलका राशि जमा करवाई तथा पासपोर्ट ईडी आफिस में जमा करने के निर्देश दिए। यही नहीं, अरविंद की रिहाई जब भी होगी, उसे हर 15 दिन में ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। हालांकि उसकी भी ईओडब्लू के केस की वजह से रिहाई नहीं होगी।