हस्ताक्षर न्यूज. हर साल की तरह नगर निगम ने इस साल भी 2025-26 का सम्पत्ति कर जून महीने में जमा करने वाले कर दाताओं के लिये 6.25 प्रतिशत की छूट दी है.
जोन 2 के कमिश्नर आर के डोंगरे ने बताया कि 30 जून के पहले जो भी कर दाता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे उन्हें 6.25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रॉपर्टी का टैक्स एक लाख रुपये है तो 30 जून तक टैक्स जमा करने पर कर दाता को 6250 रुपये का फायदा होगा. एक लाख की जगह प्रॉपर्टी मालिक को 93750 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे.
दूसरी तरफ अगर किसी प्रॉपर्टी का टैक्स 50 हजार रुपये तय है तो उसे 3125 रुपये की छूट मिल सकती है अगर 30 जून तक टैक्स जमा किया जाता है. 50 हजार की जगह 46875 रुपये टैक्स देना होगा.
प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है. फोन पे, कार्ड, कैश, चेक सहित अन्य सभी ऑनलाइन माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है.