8 लाख के खर्च में पार्षदों को लड़ना होगा चुनाव, जानिए कब लगने वाली है आचार संहिता

0
70
News Image RO NO. 13286/ 136
Advertisement Carousel

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चर्चा शहर में आचार संहिता काे लेकर है। दरअसल 16 दिसंबर को प्रदेश की विधानसभा का शीत कालीन सत्र शुरू होगा। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। माना जा रहा है कि 21 या 22 तारीख को वार्डों के आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चुनावों का एलान कर दिया जाएगा। आचार संहिता लागू हो जाएगी।

माना जा रहा है कि इससे पहले चर्चा है कि IAS ट्रांसफर की लिस्ट भी आ सकती। जिसमें सरकार कई जिलों के कलेक्टर्स को बदल सकती है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पार्षदों के लिए 6-6 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए जारी किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए एक दिन पहले ही जारी किए हैं। जबकि 166 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए कुल 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि भी जारी की गई।