युगांडा में समलैंगिक संबंधों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने एलजीबीटीक्यू-विरोधी कानून (Anti-LGBTQ Law) को मंजूरी दे दी है। इस कानून को तोड़ने वाले को मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से भी इसकी घोषणा की है।
युगांडा में सेम-सेक्स रिलेशन पहले से ही गैरकानूनी थे, लेकिन नया कानून एलजीबीटीक्यू समुदाय को टारगेट करता है। यह कानून समलैंगिक यौन संबंधों सहित एचआईवी पॉजिटिव होने पर रिलेशन बनाने के लिए भी मृत्युदंड देता है। इस कानून के तहत समलैंगिकता को ‘बढ़ावा देने’ के लिए 20 साल की सजा का भी प्रावधान है। समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश में पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है।
मार्च में युगांडा की संसद में पेश किया गया था अधिनियम
Anti-LGBTQ अधिनियम 2023, जिसे मार्च में युगांडा की संसद में पेश किया गया था। इसे अब कानून बना दिया गया है। इस कानून के तहत ‘गंभीर समलैंगिकता’ के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। ‘गंभीर समलैंगिकता’ का अर्थ है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक रिलेशन बनाना या जब एचआईवी पॉजिटिव होते हुए समलैंगिक संबंध बनाना। समुदाय के पक्ष में आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने इस कठोर कानून को कानूनी चुनौती देने की बात कही है।
युगांडा के राइट एक्टिविस्ट क्लेयर ब्यारुगाबा ने कहा, “युगांडा के राष्ट्रपति ने आज राज्य-प्रायोजित होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया को वैध कर दिया है।” ब्यारुगाबा ने कहा, “एलजीबीटीआईक्यू समुदाय, हमारे सहयोगियों और पूरे युगांडा के लिए यह एक काला और दुखद दिन है।”