Home छत्तीसगढ़ CBI छत्तीसगढ़ के अफसरों को बगैर अनुमति पकड़ नहीं सकेगी, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

CBI छत्तीसगढ़ के अफसरों को बगैर अनुमति पकड़ नहीं सकेगी, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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CBI छत्तीसगढ़ के अफसरों को बगैर अनुमति पकड़ नहीं सकेगी, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने केंद्र की बड़ी जांच एजेंसी CBI के लिए सीमाएं तय की हैं। इसके तहत अब सीबीआई को प्रदेश में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्रवाई की पूरी अनुमति है, लेकिन राज्‍य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी होगी।

क्या है नोटिफिकेशन में

CBI की लिमिटेशन को लेकर गृह विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (क्र. 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत, समय-समय पर संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराध या अपराधों की श्रेणियों, जो कि कथित तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों या केंद्र सरकार / केंद्र सरकार के उपक्रम के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों), के इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति देती है।

यह सहमति इस शर्त के अधीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। किसी अन्य अपराध के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी प्रवृत्त रहेंगी।